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उत्तराखंड में बिजली दरों में 16 प्रतिशत वृद्धि प्रस्ताव से उपभोक्ताओं में बढ़ी चिंता

ऊर्जा निगम बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया है, नियामक आयोग की मंजूरी के बाद 1 अप्रैल से नई दरें पूरे प्रदेश में लागू होंगी।

उत्तराखंड। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आई है। राज्य ऊर्जा निगम बोर्ड ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बिजली की दरों में 16.23 प्रतिशत तक की वृद्धि के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। हालांकि, यह अभी अंतिम फैसला नहीं है, क्योंकि नई दरें केवल तभी लागू होंगी जब विद्युत नियामक आयोग इस प्रस्ताव को मंजूरी देगा। ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने बैठक में स्पष्ट किया कि वर्तमान दरों के अनुसार निगम को केवल 10078.47 करोड़ रुपये का ही राजस्व प्राप्त हो रहा है, जबकि वास्तविक लागत और आवश्यकताओं को देखते हुए राजस्व की जरूरत लगभग 11422.37 करोड़ रुपये है। इसी अंतर को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने दरों में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है। हालांकि, अधिकारी यह भी कहते हैं कि प्रस्तावित वृद्धि के बाद भी उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शामिल रहेगा, जो अपने उपभोक्ताओं को सबसे सस्ती बिजली मुहैया कराते हैं। इस फैसले ने राज्य में उपभोक्ताओं और व्यापारिक वर्ग में हलचल पैदा कर दी है और संभावित आर्थिक असर को लेकर गहरी चर्चा शुरू कर दी गई है।

राज्य में बिजली की बढ़ती दरों की संभावना के साथ ही जनता में चिंता भी बढ़ रही है। कई घरों और व्यवसायों के मालिक पहले से ही बिजली बिलों के भारीपन से परेशान हैं, और नई दरों के प्रस्तावित इजाफे से उनकी आर्थिक योजना प्रभावित हो सकती है। ऊर्जा निगम बोर्ड ने बताया कि वर्तमान दरें राज्य की वास्तविक बिजली लागत को कवर नहीं कर पा रही हैं, जिससे निगम को वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। अगर नई दरें लागू हो जाती हैं, तो एक ओर निगम के वित्तीय तंगी को दूर करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं को अपने मासिक खर्चों में संभावित बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे छोटे व्यापार, घरेलू उपभोक्ता और उद्योग सभी प्रभावित होंगे, क्योंकि बिजली हर क्षेत्र की आधारभूत जरूरत बन चुकी है। वहीं, सरकार का तर्क है कि यह कदम दीर्घकालिक योजना और राज्य की ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है, ताकि भविष्य में बिजली कटौती और वितरण समस्याओं से बचा जा सके।

इस प्रस्तावित वृद्धि को लागू करने के लिए विद्युत नियामक आयोग की भूमिका अहम होगी। आयोग प्रस्ताव का गहन परीक्षण करेगा और इसके साथ ही जनता से आपत्तियां और सुझाव भी मांगेगा। आयोग की ओर से आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में उपभोक्ता, व्यापारिक समूह और अन्य हितधारक अपनी राय और सुझाव रख सकेंगे। सुनवाई के बाद आयोग मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह तक नई दरों को औपचारिक रूप से घोषित करेगा। अगर आयोग ने ऊर्जा निगम के प्रस्ताव को बिना किसी संशोधन के मंजूरी दे दी, तो नई बिजली दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगी और 31 मार्च 2027 तक पूरे प्रदेश में समान रूप से लागू रहेंगी। इस प्रक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उपभोक्ताओं के लिए अभी से तैयारी शुरू करना जरूरी है, क्योंकि अप्रैल से बिलों में संभावित बदलाव निश्चित है और इसके लिए वित्तीय प्रबंधन करना आवश्यक हो जाएगा।

बढ़ी हुई बिजली दरों का असर केवल घरों पर ही नहीं, बल्कि उद्योग और व्यापारिक संस्थानों पर भी पड़ने वाला है। छोटे और मध्यम उद्योगों को बिजली की लागत में 16 प्रतिशत से अधिक वृद्धि का सीधा असर पड़ेगा, जिससे उत्पादन लागत बढ़ सकती है और उपभोक्ताओं तक उत्पाद महंगा पहुँच सकता है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बढ़ी हुई दरें विशेष रूप से उन किसानों और छोटे व्यवसायियों को प्रभावित कर सकती हैं जो पहले से ही सीमित बजट में अपनी गतिविधियों को चला रहे हैं। ऊर्जा निगम का यह प्रस्ताव वित्तीय तंगी को दूर करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि उपभोक्ताओं को पर्याप्त जानकारी और समय मिल सके, ताकि वे अपने खर्च और बिजली उपयोग को सही तरीके से समायोजित कर सकें। विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि नियामक आयोग की सुनवाई में जनता की आपत्तियों को गंभीरता से देखा गया, तो आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं, जिससे वृद्धि का प्रभाव कम किया जा सके।

राज्य ऊर्जा निगम ने बताया कि इस समय उन्हें वित्तीय घाटा और मौजूदा राजस्व के बीच भारी अंतर का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान दरों पर निगम केवल 10078.47 करोड़ रुपये का ही राजस्व जुटा पा रहा है, जबकि वास्तविक आवश्यकता 11422.37 करोड़ रुपये है। इस वित्तीय अंतर को कम करने और निगम के संचालन को सुचारु बनाए रखने के लिए यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित दरों के साथ ही निगम अपने बिजली उत्पादन, वितरण और आपूर्ति नेटवर्क को बेहतर तरीके से बनाए रखने में सक्षम होगा। वहीं, जनता में इस बढ़ोतरी को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग इसे आवश्यक मानते हैं क्योंकि निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, जबकि अन्य इसे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ के रूप में देख रहे हैं। इस विषय पर राज्य में चर्चा और बहस का दौर तेज होने की संभावना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तराखंड के लिए बिजली दरों में वृद्धि की यह प्रक्रिया लंबी और आवश्यक थी। राज्य में बिजली का उत्पादन और वितरण लागत लगातार बढ़ रही है, और यह कदम निगम को वित्तीय स्थिरता देने के साथ-साथ बिजली की आपूर्ति को व्यवस्थित रखने में मदद करेगा। हालांकि, उपभोक्ताओं के लिए यह चुनौती भी है, क्योंकि घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के उपयोगकर्ताओं को अपने खर्चों में बदलाव करना पड़ेगा। नियामक आयोग की सुनवाई में जनता की आपत्तियां महत्वपूर्ण होंगी, और संभव है कि आयोग कुछ संशोधन या राहत भी प्रदान करे। लेकिन तय है कि 1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बिजली बिलों में बदलाव निश्चित रूप से देखने को मिलेगा।

अंततः यह स्पष्ट हो गया है कि उत्तराखंड में बिजली की दरों में प्रस्तावित वृद्धि का असर व्यापक होगा। उपभोक्ताओं, उद्योगों, व्यापारिक संस्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को अपनी बजट योजना और बिजली उपयोग की रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। निगम का लक्ष्य वित्तीय घाटा कम करना और राज्य में बिजली आपूर्ति को स्थिर रखना है। नियामक आयोग की मंजूरी और सार्वजनिक सुनवाई के बाद ही अंतिम फैसला होगा। इसके बावजूद, यह कदम उपभोक्ताओं और निगम दोनों के लिए लंबी अवधि में स्थिरता और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

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